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यौन उत्पीड़न : आरोप तय करने पर आदेश सुनाएगा दिल्ली कोर्ट

आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354 (ए), 354 (डी) के तहत दायर किया गया था। आरोपी विनोद तोमर ने कथित तौर पर अपराध में सहायता/सुविधा प्रदान की। तदनुसार, उसे आईपीसी की धारा 354, 354 (ए), 109 और 506 के तहत मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है।

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में ‘आरोप तय करने’ पर आदेश सुनाने के लिए तैयार है। शुरू में मंगलवार के लिए निर्धारित आदेश को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने स्थगित कर दिया था। उन्होंने उल्लेख किया कि ऑर्डर पूरा होने वाला है लेकिन कुछ अंतिम संपादन की आवश्यकता है। इसलिए, घोषणा के लिए नई तारीख 10 मई तय की गई है।

इससे पहले 26 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भूषण की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में अतिरिक्त जांच की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि वह 7 सितंबर, 2022 को कथित यौन उत्पीड़न की घटना के दौरान देश में मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा कि वह उस समय सर्बिया में थे। सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ कार्यालय में एक कथित घटना से संबंधित कोच विजेंदर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को प्रस्तुत करके अपने दावे का समर्थन किया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने पहले कहा था कि अगर बचाव पक्ष के वकील ने किसी बात पर बहस नहीं की है, तो यह अभियोजन पक्ष की गलती नहीं है। एपीपी ने प्रस्तुत किया कि सीडीआर के विश्लेषण पर, यह पाया गया कि कोच का स्थान उसी क्षेत्र में था जहां डब्ल्यूएफआई कार्यालय स्थित है। बृजभूषण की ओर से वकील राजीव मोहन पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता अगस्त 2022 में बुल्गारिया गई थी।

इसके बाद वह सितंबर 2022 में डब्ल्यूएफआई में चली गई। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें कहा गया है कि दोनों आरोपियों को ‘बिना गिरफ्तारी’ के मुकदमे के लिए आरोपपत्र सौंपा जाता है क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का अनुपालन किया है।

आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354 (ए), 354 (डी) के तहत दायर किया गया था। आरोपी विनोद तोमर ने कथित तौर पर अपराध में सहायता/सुविधा प्रदान की। तदनुसार, उसे आईपीसी की धारा 354, 354 (ए), 109 और 506 के तहत मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है। मामले में 1599 पेज के आरोपपत्र में सीआरपीसी 164 के तहत 44 गवाहों के बयान दर्ज हैं। आरोपपत्र में दिल्ली पुलिस ने घटनाओं के दौरान खींची गई तस्वीर सहित कई तस्वीरें भी जमा कीं।

दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की “अब तक की जांच” के आधार पर, सिंह पर “यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।” आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले के गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के “शारीरिक रूप से गलत हावभाव” को भी देखा था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था।


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