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15 साल की लड़की का करवाया बाल विवाह, पड़ गए लेने के देने

दूल्हे के पिता और शादी कराने वाले पुजारी समेत दो अन्य को आरोपी बनाया गया है। पुलिस थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने बताया कि आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद मामले में अन्य अधिनियम के प्रावधान जोड़े जाएंगे।

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 15 साल की नाबालिग लड़की की शादी करवाने के आरोप में दूल्हे समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मानपुर पुलिस थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने बताया कि नाबालिग लड़की मऊ की रहने वाली है। उसकी शादी धार जिले के रहने वाले 24 साल के युवक से करवाई गई थी। इसकी शिकायत पुलिस को मिली थी।

जानकारी के मुताबिक, यह शादी 29 नवंबर, 2023 को मानपुर के एक मंदिर में हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की की उम्र से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए और जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद शनिवार शाम को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि मामले में लड़की के माता-पिता, दूल्हे, दूल्हे के पिता और शादी कराने वाले पुजारी समेत दो अन्य को आरोपी बनाया गया है। पुलिस थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने बताया कि आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद मामले में अन्य अधिनियम के प्रावधान जोड़े जाएंगे।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर दो साल का कठोर कारावास या 1 लाख रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है।


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