उत्तराखण्ड समाचार

आवेदन जमा न करने पर की जाएगी कार्यवाही

(देवभूमि समाचार)

रुद्रप्रयाग। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. बी.के. शुक्ला ने जनपद में संचालित चिकित्सा संस्थानों का नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियम) के अंतर्गत प्रोविजनल पंजीकरण किए जाने हेतु तीन दिन में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय तक आवेदन जमा न करने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिस्मेंट एक्ट-2010 के अधीन जनपद में संचालित चिकित्सा संस्थानों को प्रोविजनल पंजीकरण पत्र/स्थाई प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं को पूर्व में प्रोविजनल पंजीकरण पत्र निर्गत हैं, वो पंजीकरण की वैधता से अग्रिम निरंतरता हेतु 02 वर्ष पूर्ण हो जाने की स्थिति में स्थाई पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जमा करें।

इसी तरह जिन गैर-राजकीय चिकित्सालयों/संस्थानों के पंजीकरण नहीं हुए हैं वो अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप व समय से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं। उन्होंने बताया कि संस्थानों द्वारा शिथिलता एवं अव्यवस्था की दृष्टि में विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सा संस्थान की होगी।

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