महिला के सामने ड्राइवर चलती कैब में करने लगा हस्तमैथुन

महिला के सामने ड्राइवर चलती कैब में करने लगा हस्तमैथुन, महिला ने देखा कि कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर गाड़ी में ही मास्टरबेट करने लगा। यह देख महिला ने उसे जेपी रोड पर वाहन रोकने के लिए कहा और वहीं उतर गई।
मुंबई। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक विदेशी महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। आरोप है कि कैब ड्राइवर ने चलती गाड़ी में महिला के सामने हस्तमैथुन (Masturbation) किया। डीएन नगर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है।
अंधेरी (पश्चिम) इलाके में बीते शनिवार को यह घटना सामने आई। दरअसल, 40 साल की अमेरिकी बिजनेसवुमन काम के सिलसिले में एक महीने पहले भारत आई थी और तभी से मुंबई में रह रही है। महिला अपने साथियों के संग किसी काम से मुंबई से बाहर गई हुई थी।शनिवार को पीड़िता और उसके साथी काम खत्म कर एक प्राइवेट कैब से मुंबई लौट रहे थे। ड्राइवर साइड में आगे की सीट पर अमेरिकी महिला बैठी थी। एक-एक करके उसके साथी अपने गंतव्य पर उतर गए। अब सिर्फ विदेशी महिला और ड्राइवर कैब में थे। महिला को अंधेरी (पश्चिम) में उतरना था।
इसी बीच महिला ने देखा कि कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर गाड़ी में ही मास्टरबेट करने लगा। यह देख महिला ने उसे जेपी रोड पर वाहन रोकने के लिए कहा और वहीं उतर गई। वह सड़क पर मदद के लिए चिल्लाने लगी। महिला की चीख पुकार देख कुछ लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। वहीं, ड्राइवर योगेंद्र उपाध्याय (40) टैक्सी छोड़कर भाग निकला।
इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने स्थानीय डीएन नगर पुलिस को घटना की जानकारी दी। हरकत में आई पुलिस ने एक घंटे के भीतर टैक्सी ड्राइवर योगेंद्र उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी कैब चालक को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। आरोपी के खिलाफ डीएन नगर पुलिस ने पीड़िता शिकायत पर मामला दर्ज किया। आरोपी की पहचान गोरेगांव (Goregaon News) निवासी योगेंद्र उपाध्याय (40) के रूप में हुई है। उसके खिलाफ कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) और 509 (शब्द, इशारे या किसी और तरीके से किसी महिला के शील को भंग करना) के तहत ड्राइवर पर मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि धारा 509 के तहत तहत 3 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। जबकि 354 A के तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
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