बस हादसे में ड्राइवर-कंडक्‍टर की मौत पर सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि

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बस हादसे में ड्राइवर-कंडक्‍टर की मौत पर सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि, इसमें यात्री की मृत्यु पर उसके आश्रित को पांच लाख रुपये, गंभीर घायल होने पर ढाई लाख रुपये जबकि सामान्य घायल की स्थिति में पांच हजार रुपये की धनराशि का प्रविधान किया गया था।

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम में कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को प्रबंधन ने मान लिया है। अब बस दुर्घटना में चालक या परिचालक की मृत्यु पर आश्रित को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। अब तक यह धनराशि दो लाख रुपये थी। इसमें नियमित के साथ ही विशेष श्रेणी और संविदा चालक-परिचालक भी शामिल किए गए हैं।

शुक्रवार को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डा. आनंद श्रीवास्तव ने आर्थिक सहायता राशि में तीन लाख रुपये वृद्धि का आदेश किया। दरअसल, परिवहन निगम प्रबंधन ने जुलाई-2014 में बस दुर्घटना में मृत, गंभीर घायल और सामान्य घायल होने वाले यात्रियों के लिए आर्थिक सहायता राशि का प्रविधान किया था।

इसमें यात्री की मृत्यु पर उसके आश्रित को पांच लाख रुपये, गंभीर घायल होने पर ढाई लाख रुपये जबकि सामान्य घायल की स्थिति में पांच हजार रुपये की धनराशि का प्रविधान किया गया था।

वहीं, चालक-परिचालक की बस दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रित को दो लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि दी जाती थी। चूंकि, परिवहन निगम में करीब 2900 विशेष श्रेणी व संविदा चालक-परिचालक हैं व 75 प्रतिशत बस संचालन यही कर्मचारी करते हैं। ऐसे में दुर्घटना में मृत्यु के बाद इनके आश्रितों के लिए समस्या खड़ी हो जाती थी।

परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा लंबे समय से चालक-परिचालकों के लिए आर्थिक सहायता राशि आंदोलन कर रहा था। गत एक मार्च को हुई निगम निदेशक मंडल की बैठक में राशि बढ़ाने पर सहमति बनी थी। निगम प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि जो प्रविधान यात्रियों के लिए हैं, वह अब सभी श्रेणी के चालक-परिचालक पर भी लागू होंगे। यह राशि बीमा कंपनी की ओर से दी जाएगी।


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बस हादसे में ड्राइवर-कंडक्‍टर की मौत पर सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि, इसमें यात्री की मृत्यु पर उसके आश्रित को पांच लाख रुपये, गंभीर घायल होने पर ढाई लाख रुपये जबकि सामान्य घायल की स्थिति में पांच हजार रुपये की धनराशि का प्रविधान किया गया था।

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