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देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर फैली गंदगी को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को चेतावनी भरे नोटिस जारी किए हैं। सात दिन के भीतर सफाई न होने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और कठोर कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।
- बीएनएसएस-152 के तहत आपराधिक नोटिस, छह माह तक कारावास का प्रावधान
- कचरे से जल प्रदूषण, बीमारियों और वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ी
- एनएचएआई, वन विभाग, लोनिवि और रेलवे पर तय होगी जिम्मेदारी
- फोटो सहित अनुपालन रिपोर्ट देना अनिवार्य, नहीं तो सख्त कार्रवाई
देहरादून। राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर लंबे समय से फैली गंदगी को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा और निर्णायक रुख अपनाया है। हरिद्वार बाईपास रोड से लेकर एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़, लच्छीवाला और रायवाला क्षेत्र तक राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर कूड़ा-कचरा पसरा मिलने पर जिलाधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा-152 के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए हैं। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सात दिन के भीतर सफाई नहीं की गई तो स्वतः आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें छह माह तक के कारावास का प्रावधान है।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार डोईवाला और ऋषिकेश की टीमों ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें सामने आया कि सड़क किनारे लगे कचरे के ढेरों से भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है, दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वन क्षेत्र से सटे इलाकों में कचरे के कारण बंदरों और हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि की आशंका भी लगातार बनी हुई है। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड और लालतप्पड़ तक सड़क किनारे और सर्विस रोड पर भारी मात्रा में कूड़ा पाया गया।
इसके अलावा रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सर्विस रोड के किनारे प्लास्टिक, पॉलीथिन, खाद्य सामग्री के पैकेट और अन्य ठोस अपशिष्ट बिखरे मिले, जो प्रशासन की नजर में गंभीर लापरवाही मानी गई। जिलाधिकारी के आदेश पर परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी दून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर पूरी तरह सफाई कराने और स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन अधिकारियों को 19 दिसंबर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है।
इसी तरह प्रतीतनगर रायवाला, पुराने रेलवे स्टेशन, रायवाला अंडरपास और सर्विस रोड क्षेत्र में गंदगी मिलने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, सहायक वन संरक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और रेलवे अधीक्षक रायवाला को भी आपराधिक नोटिस जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित विभागों को 19 दिसंबर तक कूड़ा-कचरे का पूर्ण निस्तारण कर फोटो सहित अनुपालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। समय पर कार्रवाई न होने की स्थिति में 20 दिसंबर 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
आदेशों की अवहेलना पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की अन्य प्रासंगिक धाराओं में भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम सविन बंसल ने दो टूक कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे स्थलों पर नियमित निरीक्षण जारी रहेंगे और जिम्मेदारी तय कर दोषी विभागों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





