अपराधउत्तराखण्ड समाचार

478 दिन गुजारने पड़े जेल में: सगे भाई की हत्या का आरोपी दोषमुक्त

478 दिन गुजारने पड़े जेल में: सगे भाई की हत्या का आरोपी दोषमुक्त… अभियुक्त का पैरोकार न होने के कारण उसकी पैरवी करने के लिए न्याय मित्र अधिवक्ता हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा को नियुक्त किया गया था। अभियोजन की ओर नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। 

नैनीताल। हल्द्वानी में न्यायालय ने सगे भाई की हत्या के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार दमुवाढूंगा काठगोदाम निवासी भूवन चंद आर्य पर उसकी सगी भाभी की ओर से एक मार्च 2023 को उसके पति महेश चंद्र के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने के आरोप में तहरीर दी गई थी। घायल महेश चंद्र को पहले हल्द्वानी के निजी अस्पताल और फिर बरेली के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान 25 मार्च 2023 को उनकी मौत हो गई।

इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में केस दर्ज कर आरोपी भुवन चंद आर्य को 26 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने 29 मई 2023 को अभियुक्त के खिलाफ हत्या की धारा 304 भारतीय दंड संहिता एवं 427 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

अभियुक्त का पैरोकार न होने के कारण उसकी पैरवी करने के लिए न्याय मित्र अधिवक्ता हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा को नियुक्त किया गया था। अभियोजन की ओर नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद प्रथम अपर जिला जज अमनिंदर सिंह ने आरोपी भूवन चंद्र आर्य को दोष मुक्त कर दिया। भुवन को इस मामले में 478 दिन जेल में रहना पड़ा।

पुंछ के सुरनकोट और मेंढर में संदिग्ध दिखने के बाद सुरक्षाबलों ने…


478 दिन गुजारने पड़े जेल में: सगे भाई की हत्या का आरोपी दोषमुक्त... अभियुक्त का पैरोकार न होने के कारण उसकी पैरवी करने के लिए न्याय मित्र अधिवक्ता हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा को नियुक्त किया गया था। अभियोजन की ओर नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। 

Devbhoomi Samachar

देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights