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पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना से शुरू करें अपना व्यवसाय

क्या आप अपने रोजगार के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो आप एकदम सही जगह आएं हैं. जी हां, जिस भी व्यक्ति को अपना स्वरोजगार शुरू करना है उनके लिए यूपी सरकार पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना लायी है जिससे उन्हें 25 लाख तक का लोन मिल सकता है. तो आइये जानते हैं इस योजना की विशेषताएं, लाभ, आवेदन प्रक्रिया व अन्य सुविधाओं के बारे में.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के (Panchayat Gramin Udyog Rozgar Yojana) अवसर पैदा करने के लिए पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना शुरू की है. इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) और सूक्ष्म और ग्रामीण उद्योग निदेशालय के परामर्श से इस योजना को लागू किया है. तो आइये जानते हैं इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में.

योजना का लाभ उठाने के लिए क्लिक करे

  • पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना का उद्देश्य
  • उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए.
  • ग्रामीण शिक्षकों के शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने के लिए.
  • गांव में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए.
  • राज्य में स्वरोजगार प्रदान करने और समर्थन करने के लिए.
  • उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए.
  • उद्यमी विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए.

पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना की विशेषताएं

पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में नए उद्यम शुरू करने के लिए उद्यमी को पच्चीस लाख तक की परियोजना लागत प्रदान की जाएगी.

  • इस योजना के तहत नई स्थापित इकाइयों को पूंजीगत अनुदान का लाभ देय होगा.
  • उद्यमी को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में देना होगा.
  • लाख रुपये के निवेश पर कम से कम 2 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा.
  • इस योजना के अंतर्गत विभागीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों के बोर्ड द्वारा 7 दिवसीय उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा.
  • प्रशिक्षण उन लाभार्थियों को दिया जाएगा जिनका ऋण बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है.

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  • पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार पात्रता मापदंड
  • 15 लाख रुपये से अधिक के ऋण का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए.
  • परियोजना लागत का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए.

पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार के लिए दस्तावेज़

  • निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र
  • आधार कार्ड की कॉपी
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • प्रशिक्षित लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
  • प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा
  • कार्यस्थल रिकॉर्ड
  • कार्यस्थल की तस्वीर
  • आवेदन प्रक्रिया

पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार क्रेडिट सीमा

सभी पात्र उद्यमियों को एक लाख रुपये का ऋण मिलेगा. बैंकों से ऋण के माध्यम से 25.00 लाख (निजी और सहकारी बैंकों को छोड़कर). परियोजना लागत का 5 प्रतिशत उद्यमियों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा.

कैसे करें पंचायत ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना के लिए आवेदन

  • आवेदन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है.
  • इसके बाद जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पात्र उद्यमी के चयन के लिए साक्षात्कार की व्यवस्था करेगा.
  • जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जिला टास्क फोर्स द्वारा चयनित लाभार्थी के आवेदन पत्र को 15 दिनों के भीतर बैंक को अग्रेषित करेगा.
  • संबंधित बैंक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं उद्यमी को आवेदन स्वीकृति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएगा.
  • स्वीकृत ऋण की औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद बैंक ऋण का संवितरण करेगा और जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को सूचित करेगा.
  • जिसके बाद आपको दिए गए फॉर्म में सारी जानकारी भर कर उन्हें सबमिट करना होगा.

Devbhoomi Samachar

देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है।

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