आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर बिना वारण्ट गिरफ्तारी

(देवभूमि समाचार)
चमोली। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्राधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन रविवार, 28 नंवबर,2021 को किया जाना है। तहसील चमोली के अन्तर्गत उक्त परीक्षा के संपादनार्थ राइका गोपेश्वर, राबाइका गोेपेश्वर, आर्दश विद्या इंटर कॉलेज गोपेश्वर एवं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी कोठियालसैंण गोपेश्वर में परीक्षा केन्द्र बनाए गए है।
परगना मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा का सुव्यवस्थित, सफल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर परिधि में धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर बिना वारण्ट गिरफ्तारी के साथ ही धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, किसी प्रकार के शस्त्र, पाठ्य सामग्री, सेलुलर फोन, पेजर, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, चाकू, फेंक कर मारने वाली वस्तु, पोस्टर, बैनर ले जाने की अनुमति नही होगी। परीक्षा केन्द्र के आसपास 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह में एकत्रित नही होंगे। यह आदेश परीक्षा संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा।
¤ प्रकाशन परिचय ¤
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From »जिला सूचना अधिकारीजिला सूचना कार्यालय, चमोली (उत्तराखण्ड)सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून (उत्तराखण्ड)Publisher »देवभूमि समाचार, देहरादून (उत्तराखण्ड) |
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