वीजा उल्लंघन के आरोप में सात बांग्लादेशियों को कैद

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वीजा उल्लंघन के आरोप में सात बांग्लादेशियों को कैद… करीब डेढ़ माह बाद 17 जून 2017 को डोईवाला में तक्ष ढौंढियाल के घर पर बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। यहां से भी बदमाशों ने गहने और नकदी…

देहरादून। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने अवैध रूप से भारत में रहने (वीजा उल्लंघन) का दोषी मानते हुए सात बांग्लादेशियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं डकैती के दो मामलों में न्यायालय ने सात बांग्लादेशियों समेत आठ को बरी कर दिया। घटना के बाद से सभी दोषी जेल में बंद हैं।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने बताया कि 26 अप्रैल 2017 को साकेत कालोनी निवासी सुमित टंडन के घर पर डकैती हुई थी। हथियारों से लैश बदमाशों ने वहां मौजूद महिलाओं से गहने और नकदी लूट ली। इस मामले में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

करीब डेढ़ माह बाद 17 जून 2017 को डोईवाला में तक्ष ढौंढियाल के घर पर बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। यहां से भी बदमाशों ने गहने और नकदी लूटी थी। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन बाद अपने क्षेत्र में हुई इस डकैती की घटना का पर्दाफाश करते हुए आठ बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया।

गाजियाबाद से गिरफ्तार बदमाशों में नजरूल, मोनू उर्फ घोलू, दुलाल, आलमगीर, दुलाल, बादल और शौकीर बांग्लादेश मूल के थे। जबकि एक चांद कुरैशी भारतीय निवासी था। इनके पास से डालनवाला कोतवाली क्षेत्र में हुई डकैती में लूटे गए जेवरात भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया। बदमाशों के खिलाफ वीजा उल्लंघन करने पर भी विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

दोनों मुकदमों में विवेचना पूरी कर करीब दो माह बाद चार्जशीट दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी आरोपितों के पक्ष में गवाह पेश किए। दोनों ओर की जिरह सुनने के बाद शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। डकैती के आरोप से सभी आठ आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। जबकि अवैध रूप से भारत में रहने के दोष में सात बांग्लादेशियों को सजा सुनाई गई।

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