मोबाइल चोरी : आठ साल के बच्चे को कुएं में लटकाया, देखें वीडियो
मोबाइल चोरी : आठ साल के बच्चे को कुएं में लटकाया, शक था केवल मोबाइल फोन के चोरी होने का, लेकिन एक छोटे बच्चे को मिली उसकी सजा। जानकारी के अनुसार, आठ साल के बच्चे को कुंए में लटकाने और गिराने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जो कि नीचे दिये गये वीडियो में देखा जा सकता है।
देहरादून/छतरपुर। अपराध एक ऐसी बला है कि जिससे हमारा समाज पूरी तरह से परेशान है। हमारे देश में 90 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है कि जो अपराध के आगोश में है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ इलाकों में ज्यादा है तो कुछ इलाकों में कम और कुछ जगह बहुत कम। लेकिन अपराध और अपराधियों का शिकंजा समाप्त होने की दिशा में नहीं है और न ही कोई सरकार इस बला को समाप्त कर सकता है।
अपराध से संबंधित दूसरी ओर देखें तो शक एक ऐसी सुई है, जो जीवन तबाह कर देती है। इस शक ने लोगों के घर-परिवार भी तबाह किये हैं और अच्छे-अच्छे देश भी तबाह किये हैं। लेकिन शक की सुई से आबादी किसी को नहीं मिली है, खुशियां किसी को नहीं मिली है। अपराध और शक से संबंधित एक मामला कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सामने आया। शक था केवल मोबाइल फोन के चोरी होने का, लेकिन एक छोटे बच्चे को मिली उसकी सजा।
जानकारी के अनुसार, आठ साल के बच्चे को कुंए में लटकाने और गिराने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जो कि नीचे दिये गये वीडियो में देखा जा सकता है।
मोबाइल चोरी : आठ साल के बच्चे को कुएं में लटकाया, देखें वीडियो pic.twitter.com/OrUo5cKRSr
— देवभूमि समाचार (@devsamachar) December 17, 2022
उक्त वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि लोगों की सोच का विकास कितना हुआ है। हालांकि उक्त वीडियो में बच्चे के साथ ऐसा कृत्य करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन क्या इससे लोगों की सोच में सुधार आएगा। यहां यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि वह शख्स साक्षर है अथवा पढ़ा-लिख नहीं है। उसके कृत्यों से साफ तौर पर पता चलता है कि वह शख्स दिमागी तौर पर जाहिल है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आरोपी अजीत राजपूत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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