दोबारा नियुक्ति पाने वाले शिक्षक पर धोखाधड़ी का केस
दोबारा नियुक्ति पाने वाले शिक्षक पर धोखाधड़ी का केस, जांच के दौरान सहायक अध्यापक की निर्माण कार्यों भी लिप्तता मिली थी, जो कि सेवा नियमावली का उल्लंघन है। ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष सुंदरम शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है।
रुद्रपुर। दो जिलों से विशिष्ट बीटीसी कर दो बार नियुक्ति लेने वाले एक सहायक अध्यापक के खिलाफ ट्रांजिट कैंप थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इससे पूर्व शिक्षा विभाग की जांच में आरोपों की पुष्टि होेने पर अध्यापक को बर्खास्त कर दिया था।
पुलिस के मुताबिक राजकीय प्राथमिक स्कूल फुलसुंगा में कार्यरत रहे सहायक अध्यापक सुब्रत अधिकारी को करीब तीन साल पहले निलंबित किया गया था। उस पर अमान्य जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति पाने का आरोप था।
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नियुक्ति के दौरान उसने दूसरी बार विशिष्ट बीटीसी की थी। उसकी पहली नियुक्ति वर्ष 2005 में शक्तिफार्म और 2009 में फुलसुंगा में दूसरी नियुक्त हुई थी।
निलंबन की अवधि में उसे उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबद्ध किया गया था लेकिन वह इस दौरान अनुपस्थित रहा। इसके बाद शिक्षा विभाग की जांच पूरी होने पर उसे बर्खास्त कर दिया था।
जांच के दौरान सहायक अध्यापक की निर्माण कार्यों भी लिप्तता मिली थी, जो कि सेवा नियमावली का उल्लंघन है। ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष सुंदरम शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है।
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