एआरटीओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
चालान की राशि में गबन के आरोप में किया गया था गिरफ्तार

विजिलेंस के एसपी धीरेंद्र गुंज्याल ने बताया कि आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।
देहरादून। विजिलेंस थाने में 18 मार्च 2017 को एआरटीओ आनंद कुमार जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि हर्रावाला निवासी आनंद जायसवाल ने ऋषिकेश में तैनाती के दौरान वर्ष 2010 से 2015 के बीच राजस्व वसूली और प्रपत्रों में धोखाधड़ी करते हुए राजकोष में कम राजस्व जमा किया।
इसी साल सात सितंबर को परिवहन मुख्यालय में तैनात आनंद जायसवाल को पूछताछ के लिए विजिलेंस मुख्यालय बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया था। जायसवाल पर चालान की दर से ज्यादा की वसूली और राजकोष में कम धनराशि जमा कर 29 लाख रुपये गबन करने का आरोप है।
इस मामले में शनिवार को विजिलेंस ने कोर्ट में करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। विजिलेंस के एसपी धीरेंद्र गुंज्याल ने बताया कि आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।
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