- चंपावत में चरस तस्करी पर अदालत सख्त, दो दोषियों को कठोर कारावास
- किरोड़ा नाले के पास पकड़े गए चरस तस्करों को 10 और 9 साल की जेल
- चरस तस्करी मामले में गोविंद सिंह और सुंदर सिंह को सजा
- चंपावत एनडीपीएस केस: दो दोषियों पर जेल के साथ भारी अर्थदंड
चंपावत। टनकपुर-चंपावत मार्ग पर किरोड़ा नाले के समीप चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दिगालीचौड़ निवासी गोविंद सिंह को 10 वर्ष और सुंदर सिंह को 9 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।
गोविंद सिंह पर एक लाख, सुंदर सिंह पर 90 हजार रुपये का जुर्माना
विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने गोविंद सिंह पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में उसे 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, दूसरे दोषी सुंदर सिंह को 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सितंबर 2022 में चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे दोनों आरोपी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सितंबर 2022 में पुलिस टीम टनकपुर-चंपावत मार्ग पर किरोड़ा नाले के समीप चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पैदल आ रहे दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। उनकी गतिविधियों पर संदेह होने के बाद पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी की और दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान सुंदर सिंह के कब्जे से 900 ग्राम और गोविंद सिंह के पास से 980 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इस प्रकार दोनों के पास से कुल 1,880 ग्राम चरस मिली थी।
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा
चरस बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की थी। इसके बाद प्रकरण न्यायालय में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए। अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।
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