
होली पर्व से पहले ऊधमसिंह नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाकर दूध, सरसों तेल, आटा और कोल्डड्रिंक के नमूने परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई में कमी और बिना FSSAI लाइसेंस संचालन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए। विभाग ने मिलावट और मानकों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
- होली पर मिलावट रोकने को कुमाऊं मंडल में विशेष अभियान
- बिना FSSAI लाइसेंस फर्म पर नोटिस, कोर्ट में वाद की तैयारी
- मिल्क चिलिंग सेंटर और फ्लोर मिल पर खाद्य विभाग की कार्रवाई
- संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लैब भेजे, सख्त चेतावनी जारी
रुद्रपुर। आगामी होली पर्व के मद्देनजर आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य मिलावट पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से ऊधमसिंह नगर जनपद में विशेष जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखंड सचिन कुर्वे के निर्देशों के अनुपालन में तथा खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमाऊं मंडल डॉ. राजेंद्र सिंह कठायत के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन टीम ने पुलभट्टा, किच्छा क्षेत्र के सिरौलीकला खुर्द स्थित एक मिल्क चिलिंग सेंटर/प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान दो दूध के नमूने संदेह के आधार पर एकत्र कर राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे गए। टीम ने पाया कि यूनिट में साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और संचालन खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। इस पर संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करते हुए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कार्रवाई प्रारंभ करने की बात कही गई। इसके बाद शक्तिफार्म स्थित ऑयल एवं फ्लोर मिल का निरीक्षण किया गया, जहां से सरसों के तेल और आटे के एक-एक नमूने जांच हेतु लिए गए। इन्हें राजकीय विश्लेषणशाला भेज दिया गया है।
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निर्माण इकाई को साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य तेल और आटे का निर्माण, पैकेजिंग और विक्रय निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के निर्देश मौके पर ही दिए गए। शक्तिफार्म और सितारगंज क्षेत्र में शीतल पेय वितरक फर्म श्री श्याम एजेंसीज का भी निरीक्षण किया गया। यहां से दो कोल्डड्रिंक नमूने जांच के लिए भेजे गए। निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित फर्म के पास FSSAI का वैध फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। इस पर फर्म को नोटिस जारी किया गया तथा आपूर्तिकर्ता ओम एजेंसीज, कुंडा (काशीपुर) को भी नियमों के उल्लंघन पर नोटिस भेजा गया। दोनों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
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विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल पंजीकृत एवं लाइसेंसधारी स्रोतों से ही खाद्य पदार्थों की खरीद करें, क्रय-विक्रय का दैनिक रिकॉर्ड संधारित करें और बिलों पर FSSAI लाइसेंस संख्या अंकित करें। बिना पंजीकरण या लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग तिथि और लाइसेंस विवरण अवश्य जांचें। किसी भी प्रकार की मिलावट या निम्न गुणवत्ता की शिकायत टोल फ्री नंबर 18001804246 पर दर्ज कराई जा सकती है।
अभियान दल में डॉ. राजेंद्र सिंह कठायत (खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमाऊं मंडल), ललित मोहन पांडे (सहायक आयुक्त, ऊधमसिंह नगर), श्रीमती अपर्णा साह (वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर) तथा श्रीमती आशा आर्या (खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रुद्रपुर) सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।






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