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सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार: सिविल विवादों को आपराधिक रंग देना कानून का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को नियमित रूप से सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने के लिए फटकार लगाई और इसे बेतुका और कानून के शासन का पूरी तरह से उल्लंघन बताया। धोखाधड़ी के एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि पैसे वापस न करने का मामला आपराधिक अपराध नहीं बनता। यह कुछ अजीब है जो यूपी में दिन-प्रतिदिन हो रहा है। केवल पैसे देने और उसे वापस न करने का मामला आपराधिक अपराध नहीं है। यह बिल्कुल भी मामला नहीं है। यह कानून के शासन का उल्लंघन है। चार महीनों में यह दूसरी बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में दीवानी विवादों के आपराधिक मामलों में तब्दील होने की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है।

सर्वोच्च न्यायालय एक याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें एक आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। जबकि एक सिविल मामला व्यक्तियों या संगठनों के बीच विवादों से संबंधित होता है और इसमें मुआवजे या उपाय की मांग शामिल होती है, एक आपराधिक मामला कानून का उल्लंघन करने के लिए दायर किया जाता है और इसमें सजा की अलग-अलग डिग्री शामिल होती है। शीर्ष न्यायालय ने मामले में जांच अधिकारी की भी खिंचाई की और कार्यवाही की चेतावनी दी।

शीर्ष न्यायालय ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा, यह बेतुकापन है… मैं जांच अधिकारी से कहूंगा कि वह गवाह के कठघरे में खड़ा होकर अपने समन-पूर्व साक्ष्य दर्ज करे। मैं जांच अधिकारी को पकड़कर उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करूंगा। दिसंबर में शीर्ष अदालत ने यूपी पुलिस प्रमुख से कहा कि वे सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की नियमित प्रक्रिया पर रोक लगाएं और नागरिकों को परेशान करना बंद करें। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर यह प्रथा बंद नहीं हुई तो वह आदेश पारित करेगी कि पुलिस प्रमुख को पूरी जिंदगी याद रहेगी।


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