उत्तराखण्ड समाचार

आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण

रुद्रप्रयाग। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के तत्वावधान में माननीय जिला जज रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर रुद्रप्रयाग एवं बाह्य न्यायालय ऊखीमठ में दिनांक 14 मई (शनिवार) को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

उक्त आशय की जानकारी देते हुए सचिव सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग श्रीमती अनामिका सिंह द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

जिसमें अपरााधिक शमनीय वाद, 138 एनआईएक्ट बैंक रिकवरी वाद, बिजली एवं पानी से संबंधित वाद (अशमनीय वादों को छोड़कर) वेतन भत्ते एवं अन्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित सेवा लाभ, राजस्व वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विनिर्दिष्ट अनुतोष आदि) इत्यादि विचारधाीन वाद एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण पक्षकारों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने क्षेत्रीय जनता से उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण करवाकर लाभ प्राप्त करने की अपील की है।

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