
देहरादून | त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर केंद्र सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य वित्त विभाग ने भी संशोधित जीएसटी दरें घोषित कर दी हैं, जो 22 सितम्बर से पूरे उत्तराखंड में लागू होंगी। नई दरें लागू होने के बाद कई वस्तुएं और सेवाएं पहले से सस्ती हो जाएंगी। इनमें खास तौर पर—
- टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन
- छोटी कारें और मोटरसाइकिल
- कृषि उपकरण
- स्टेशनरी व कॉपी-किताबें
- कंफेक्शनरी और पैकेज्ड फूड आइटम
वित्त विभाग का कहना है कि जीएसटी दरों में की गई यह कटौती सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालेगी और त्योहारी बाजार में खरीदारी को बढ़ावा देगी। राज्य के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि परिषद के फैसले के बाद अधिसूचना केंद्र से राज्यों को भेजी गई। इसके आधार पर अब उत्तराखंड में नई दरें लागू होंगी। उनका कहना है कि—
- जीएसटी में कमी से वस्तुओं की कीमत घटेगी।
- उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी।
- बाजार में मांग बढ़ेगी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।
- कर दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ निम्न और मध्यम आय वर्ग को मिलेगा।
अर्थव्यवस्था पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को अधिक खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करने से बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। इससे राज्य और देश दोनों की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दीपावली, दशहरा और अन्य पर्वों पर आम तौर पर लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन खरीदते हैं। ऐसे में टीवी, फ्रिज, एसी और दुपहिया वाहन सस्ते होने से उपभोक्ताओं को सीधे राहत मिलेगी।