भाजपा नेता के हत्यारे चार भाइयों को उम्रकैद

भाजपा नेता के हत्यारे चार भाइयों को उम्रकैद… भाजपा नेता सतीश की हत्या के बाद तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने तीन लाख रुपये सरकार की तरफ से सहायता के रूप में दिए जाने की…
रोशनाबाद (हरिद्वार)। भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला प्रधान के पति एवं भाजपा नेता सतीश हत्याकांड में न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया। हथौड़ा मारकर प्रधानपति को मौत के घाट उतारने वाले चार सगे भाइयों को दोषी पाते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। चारों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव हल्लुमजरा निवासी भाजपा नेता एवं प्रधानपति सतीश उर्फ मांगेराम सैनी की 27 अप्रैल 2017 को हत्या की गई थी। सतीश के पुत्र हिटलर की शिकायत पर पुलिस ने गांव में ही रहने वाले मेहताब, वाजिद, साजिद, राशिद पुत्रगण सत्तार के खिलाफ एक राय होकर हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
घटना वाले दिन दोपहर 12 बजे सतीश उर्फ मांगेराम सैनी हल्लुमजरा चौक पर स्थित दुकान पर ड्राइवर अशोक कुमार के साथ अपनी कार धुलवाई करवा रहे थे। तभी वहां मेहताब, वाजिद, साजिद, राशिद आए थे।कहासुनी के दौरान मेहताब हथौड़ा लेकर आ गया था। सतीश ने यहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन वाजिद और राशिद ने हाथ व साजिद ने पैर पकड़ लिया था। मेहताब ने सिर पर हथौड़े से वार करने शुरू कर दिए थे। चारों हमलावर सतीश को अचेत अवस्था में छोड़कर भाग निकले थे।
लोगों ने सरकारी अस्पताल रुड़की में सतीश को भर्ती कराया था। जहां चिकित्सकोें ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य में गवाह पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपरोक्त सजा सजा सुनाई।
भाजपा नेता सतीश की हत्या के बाद तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने तीन लाख रुपये सरकार की तरफ से सहायता के रूप में दिए जाने की घोषणा की थी। मगर 2017 से आज तक ये सहायता राशि नहीं मिल पाई है। इसके अलावा भी सांसद व भाजपा नेताओं ने आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला।
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