
रुद्रप्रयाग | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग और उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के संयुक्त निर्देशानुसार शनिवार को ग्राम सभा दुर्गाधार में एक विधिक जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को विभिन्न कानूनी अधिकारों और योजनाओं से अवगत कराना था, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग और सशक्त बन सकें। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की सचिव श्रीमती पायल सिंह जी ने ग्रामीण जनमानस को पॉक्सो अधिनियम, पॉश एक्ट, राहवीर योजना, सुरक्षित दवा एवं सुरक्षित जीवन जैसी कई महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सुरक्षा संबंधी विषयों पर जानकारी प्रदान की। उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों को कानून के महत्व, उनके अधिकारों और कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।
इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिटेनर अधिवक्ता श्रीमती यशोदा खत्री ने प्राधिकरण की कार्यशैली, कानूनी परामर्श सेवाओं और आपातकालीन सहायता प्रणाली के बारे में ग्रामीणों को समझाया। उन्होंने नागरिकों को बताया कि किसी भी कानूनी समस्या या संकट की स्थिति में वे प्राधिकरण से कैसे संपर्क कर सकते हैं और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस शिविर में असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, ग्रामवासी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी गण और अधिकार मित्र भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछे और विभिन्न कानूनी मुद्दों पर अपनी शंकाओं का समाधान पाया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कानून के प्रति जागरूक करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में और भी ग्राम सभाओं में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि राज्य के सभी नागरिक कानूनी रूप से सशक्त बन सकें। इस कार्यक्रम ने ग्रामीणों में कानून और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और ग्रामीण समुदाय को उनके अधिकारों और कानूनी उपायों के प्रति सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हुआ।