पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, दराती से किया था हमला
पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, दराती से किया था हमला… 16 मई की रात को वह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रही थी। उसके सास-ससुर अगले कमरे में सो रहे थे और वह अपने पति दुलीचंद और अपनी बेटी के साथ अंदर के कमरे में सो रही थी। इस दौरान उसके दो बच्चे मौसी के घर इंदौर गए हुए थे। उसी रात करीब 8:45 बजे उसके पति ने दराती से उसके पेट पर वार किया।
खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के ग्रामीण अंचल में अपनी पत्नी की दराती से हत्या करने वाले पति को अब आजीवन जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। खालवा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील हरसूद ने ढाई साल पुराने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 1,000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। खंडवा जिले के हरसूद तहसील न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने वाले दुलीचंद पिता कैलाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दुलीचंद, जो सिरपुर थाना खालवा का निवासी है, ने अपनी पत्नी को पेट और हाथ में दराती मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसे भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने की थी। अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने बताया कि मृतका ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में कहा था कि वह ग्राम सिरपुर में रहकर घरेलू कामकाज के साथ मजदूरी करती थी।
16 मई की रात को वह अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो रही थी। उसके सास-ससुर अगले कमरे में सो रहे थे और वह अपने पति दुलीचंद और अपनी बेटी के साथ अंदर के कमरे में सो रही थी। इस दौरान उसके दो बच्चे मौसी के घर इंदौर गए हुए थे। उसी रात करीब 8:45 बजे उसके पति ने दराती से उसके पेट पर वार किया। इसके अलावा, उसने उसके बाएं हाथ की कोहनी, दाहिने कंधे और गले के पास भी दराती से वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
वह चिल्लाई, तो उसके सास-ससुर अंदर आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मृतका ने बताया कि उसका पति पहले भी उससे विवाद करता था और उस रात उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। चोटों के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
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