हिमाचल: 70+ पेंशनरों को मिलेगा 50% लंबित एरियर

शिमला| हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त (पेंशन) विभाग ने राज्य के वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के लिए राहत भरी घोषणा की है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पूर्व-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके कुल लंबित एरियर का 50% जून 2025 में भुगतान किया जाएगा।
यह निर्णय राज्यपाल की स्वीकृति से लिया गया है। पहले ही कुछ अंशों का भुगतान किया जा चुका था और इस ताजा भुगतान के साथ कुल 70% लंबित एरियर का निपटान हो जाएगा। वित्त विभाग ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (Pension Disbursing Authorities) और संबंधित बैंकों को यह निर्देश दिए हैं कि वे पेंशनरों की अतिरिक्त पेंशन या वसूली योग्य राशि को समायोजित करते हुए योग्य व्यक्तियों को शेष एरियर राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।
साथ ही स्पष्ट किया गया है कि भुगतान केवल उन्हीं पात्र पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को किया जाएगा जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है, और यह कार्यवाही जून 2025 के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। यह आदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव देवेन्द्र कुमार, आईएएस द्वारा हस्ताक्षरित है और पेंशनरों को समयबद्ध राहत देने की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।