
हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने आरोपी आशीष मेहता और अरुण को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास के साथ साढ़े पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
घटना 3 अक्टूबर 2015 की रात लगभग साढ़े नौ बजे हुई थी। कड़च्छ ज्वालापुर निवासी पंकज अपने दोस्तों कार्तिक और रोहित उर्फ बंटी के साथ शास्त्री नगर मार्केट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते उन्हें गाली-गलौज करना शुरू किया और चाकू, खुखरी व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में पंकज और कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हुआ।
घटना की रिपोर्ट मृतक पंकज के पिता नौरतू ने उसी रात ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने आशीष मेहता, महेश मेहता और अरुण के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान महेश मेहता की मौत हो गई और एक आरोपी नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया।
मुकदमे में वादी पक्ष ने 30 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों दोषियों को हत्या के लिए आजीवन कारावास और 5.5 लाख रुपये जुर्माना, जानलेवा हमला करने पर 10 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा गाली-गलौज के लिए 1 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।