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अपराधउत्तर प्रदेश

जर्मन नागरिक को 14 माह कैद की सजा, 500 रुपये का लगा जुर्माना

जर्मन नागरिक को 14 माह कैद की सजा, 500 रुपये का लगा जुर्माना… सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के साथी विदेशी नागरिक के अपराध स्वीकारने के आधार पर उसे जेल में बिताई गई अवधि (14 माह) की सजा सुनाई। उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

सोनभद्र। वीजा में छेड़छाड़ कर अपने हाथों से उसकी अवधि बढ़ाने के मामले में पकड़े गए जर्मन नागरिक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 माह कैद की सजा सुनाई है। उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा की अवधि पूरा होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर चार नवंबर 2017 को रेलवे के ठेकेदार और जर्मनी के बर्लिन निवासी होलिगर एरिक मिश के बीच मारपीट हुई थी।

मौके पर पहुंची जीआरपी ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। जीआरपी ने उसे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके पासपोर्ट और वीजा की जांच की तो पता चला कि वीजा की वैधता तिथि 24 जनवरी 2017 को बढ़ाकर 24 जून 2017 कर दिया गया। पूछताछ में जर्मन नागरिक ने गलती स्वीकारते हुए कूटरचना कर उसकी तारीख बदलने की बात कही। संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के साथी विदेशी नागरिक के अपराध स्वीकारने के आधार पर उसे जेल में बिताई गई अवधि (14 माह) की सजा सुनाई। उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सजा की अवधि पूरी होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।

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जर्मन नागरिक को 14 माह कैद की सजा, 500 रुपये का लगा जुर्माना... सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के साथी विदेशी नागरिक के अपराध स्वीकारने के आधार पर उसे जेल में बिताई गई अवधि (14 माह) की सजा सुनाई। उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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