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चमोली करंट हादसा : तीन फर्मों को देशभर में ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश

चमोली करंट हादसा : तीन फर्मों को देशभर में ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश… इसकी वैधता 31 जुलाई 2023 तक है। एसटीपी प्लांट में 19 जुलाई को घटी भीषण दुर्घटना के संबंध में मुख्य जिम्मेदार संबंधित ज्वाइंट वेंचर फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

गोपेश्वर (चमोली)। चमोली करंट हादसे की मजिस्ट्रीयल जांच के बाद एडीएम डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने एसटीपी का संचालन करने वाली संयुक्त फर्म को देशभर में ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। जांच में इन फर्मों के अलावा भास्कर महाजन की फर्म को भी हादसे के लिए जिम्मेदार माना गया है।

संयुक्त फर्म से एसटीपी की मरम्मत और संचालन में आने वाले खर्च की वसूली भी की जाएगी। इसके अलावा फर्म की 1.10 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भी जब्त करने की संस्तुति एडीएम ने की है। जांच अधिकारी एडीएम डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने 175 पन्नों की जांच रिपोर्ट में 39 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। हादसे के लिए ज्वाइंट वेंचर फर्म को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है। जांच अधिकारी ने संस्तुति की है कि नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर ज्वाइंट वेंचर के साथ अनुबंध को निरस्त किया जाए।

ज्वाइंट वेंचर की दोनों फर्मों (जय भूषण मलिक कांट्रैक्टर पटियाला और मैसर्स कांफिडेंट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कोयंबटूर) के अलावा भास्कर महाजन की फर्म एक्सिस पावर कंट्रोल्स दिल्ली को पूरे देश में ब्लैक लिस्ट किया जाए। जांच में पाया गया कि भास्कर महाजन ज्वाइंट वेंचर का अधिकृत व्यक्ति न होते हुए भी प्लांट संचालन का कार्य कर रहा था।

इसके साथ ही अनुबंध की शेष अवधि में सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के ऑपरेशन और मेंटिनेंस व मरम्मत पर आने वाले खर्च को ज्वाइंट वेंचर फर्म से भू-राजस्व की तरह वसूल करने की संस्तुति भी जांच अधिकारी ने की है। इस फर्म की 1.10 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भी तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाएगा।

इसकी वैधता 31 जुलाई 2023 तक है। एसटीपी प्लांट में 19 जुलाई को घटी भीषण दुर्घटना के संबंध में मुख्य जिम्मेदार संबंधित ज्वाइंट वेंचर फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भास्कर महाजन की फर्म एक्सिस पॉवर कंट्रोल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति जांच रिपोर्ट में की गई है।


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चमोली करंट हादसा : तीन फर्मों को देशभर में ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश... इसकी वैधता 31 जुलाई 2023 तक है। एसटीपी प्लांट में 19 जुलाई को घटी भीषण दुर्घटना के संबंध में मुख्य जिम्मेदार संबंधित ज्वाइंट वेंचर फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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