अपराधउत्तर प्रदेश

बरेली में युवक की हत्या के दोषी भाई-भतीजे को फांसी की सजा

बरेली में युवक की हत्या के दोषी भाई-भतीजे को फांसी की सजा, अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 24 साक्ष्य पेश किए गए थे। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तेजपाल और हरपाल को दोषी करार दिया। मंगलवार को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई।

बरेली। बरेली में जज ने रामायण का उल्लेख करते हुए युवक की हत्या के भाई और भतीजे को मृत्यदंड सुनाया है। 10 साल पुराने हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला आया। घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम भोजपुर में 20 नवंबर 2014 को हुई थी। रघुवीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका छोटा भाई चरन सिंह मीरगंज थाना क्षेत्र में मामा भूप सिंह के यहां करीब आठ वर्ष से रह रहा था।

मामा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सारी संपत्ति उनकी मां सोमवती के नाम पर कर दी थी। उनका भाई चार दिन पूर्व ही घर आया था। जमीन नाम होने से थाना मीरगंज के गांव हल्दी निवासी उसके बड़े मामा का लड़का हरपाल रंजिश मानता था। चरन घर से मामा की समाधि पर मत्था टेकने गया था। काफी देर तक नहीं लौटा तो रघुवीर व धर्मपाल उसे खोजने गए।

शाम साढ़े छह बजे देखा तो हरपाल, तेजपाल व उसके अन्य साथी चरन की हत्या कर भाग रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना में प्रयुक्त तमंचा और फरसा बरामद कर लिया। 30 अप्रैल 2016 को आरोपपत्र दाखिल किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 24 साक्ष्य पेश किए गए थे। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तेजपाल और हरपाल को दोषी करार दिया। मंगलवार को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई।

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बरेली में युवक की हत्या के दोषी भाई-भतीजे को फांसी की सजा, अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 24 साक्ष्य पेश किए गए थे। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तेजपाल और हरपाल को दोषी करार दिया। मंगलवार को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई।

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