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उत्तराखंड में ऐसे मतदाताओं की संख्या कम नहीं है जिनके नाम गांव और शहर—दोनों जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने पर यदि किसी मतदाता ने दो स्थानों से एसआईआर फॉर्म भरा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई संभव है।
- गांव और शहर दोनों जगह वोट डालने वालों पर कानून का शिकंजा
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950: गलत जानकारी देने पर एक वर्ष की सजा संभव
- मतदाता नाम दो जगह दर्ज होने पर हटाना होगा एक रिकॉर्ड, वरना कानूनी कार्रवाई
देहरादून | उत्तराखंड में आगामी एसआईआर (स्पेशल समरी रिवीजन) प्रक्रिया से पहले निर्वाचन विभाग दोहरी वोटर लिस्ट की समस्या को लेकर सतर्क हो गया है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता मौजूद हैं, जिनके नाम गांव की वोटर लिस्ट में भी शामिल हैं और नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा आदि के कारण वे शहरों में रहने लगे हैं, जहां उनका नाम दोबारा दर्ज कर दिया गया है। अब एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद यदि ऐसे लोग दोनों स्थानों से फॉर्म भरते हैं, तो वे कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के अंतर्गत यह प्रावधान स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मतदाता सूची से संबंधित मिथ्या या गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध है। किसी मतदाता का नाम यदि एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज पाया जाता है, तो उसके खिलाफ अधिकतम एक वर्ष की सजा और जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। यही नियम दो जगहों से एसआईआर फॉर्म भरने वालों पर भी लागू होता है।
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निर्वाचन विभाग के अनुसार यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बीएलओ को घर-घर जाकर एसआईआर फॉर्म उपलब्ध कराना और आवश्यक जानकारी जुटाना कठिन कार्य है। कई लोग ऐसे भी हैं जो मतदान प्रक्रिया से जुड़े निर्देशों या कानूनी प्रावधानों से अवगत नहीं होते, जिसके कारण उनकी अनभिज्ञता विवाद की वजह बन सकती है।
दोहरी मतदाता सूची की समस्या से बचने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक सरल समाधान भी उपलब्ध कराया गया है। यदि किसी मतदाता का नाम गांव और शहर दोनों जगह दर्ज है, तो उसे इनमें से किसी एक स्थान से नाम हटवाना अनिवार्य है। इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म-7 उपलब्ध है, जिसे ऑनलाइन भरकर सबमिट किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र से मतदाता का नाम हटा दिया जाएगा। वर्तमान में उत्तराखंड में एसआईआर की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए यह सुधार कार्य अभी आराम से किया जा सकता है।
निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन चेक करें और यदि नाम दो स्थानों पर मिले तो एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले सुधार अवश्य कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।





