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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह कदम नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के गलत प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के बाद उठाया गया।
- गलत प्रश्न विवाद के बाद पीसीएस मुख्य परीक्षा रोक पर यूकेपीएससी की मोहर
- संशोधित परिणाम और नई मेरिट सूची से पहले मुख्य परीक्षा नहीं होगी
- 1200 अभ्यर्थियों की आशाओं पर विराम, नई तारीखें जल्द घोषित होंगी
देहरादून | उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। परीक्षा 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जानी थी, लेकिन नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद आयोग ने अपने स्तर पर आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मुख्य परीक्षा अब अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। सचिव अशोक कुमार पाण्डेय की ओर से यह आधिकारिक जानकारी साझा की गई है।
उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर को सुनवाई के दौरान पाया कि सामान्य अध्ययन विषय के एक प्रश्न में तथ्यात्मक त्रुटि थी, जिसे लोक सेवा आयोग ने भी अदालत में स्वीकार किया। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस गलत प्रश्न को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से हटाकर संशोधित परिणाम जारी किया जाए और वर्ष 2022 के रेगुलेशन के अनुसार नई मेरिट सूची तैयार की जाए। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक प्रश्नों की निष्पक्ष समीक्षा और परिणाम संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा।
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पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किया गया था, जिसमें लगभग 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। यह परीक्षा डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी-कोषाधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित 120 से अधिक पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के चार प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की थी, जिनमें से एक को आयोग ने गलत माना और कोर्ट में हटाने की सहमति दी।
अदालत ने प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह से हटाने का स्पष्ट निर्देश दिया है, जबकि तीन अन्य विवादित प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ समिति (एक्सपर्ट कमेटी) से कराने का आदेश दिया गया है। न्यायालय के अनुसार, जब तक इन प्रश्नों की जांच पूरी नहीं हो जाती और मेरिट सूची को दोबारा तय नहीं किया जाता, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यूकेपीएससी ने कहा है कि मुख्य परीक्षा की नई तिथियां आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर लगातार नजर रखें और संशोधित परिणाम जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया पर ध्यान दें।





