
रुद्रप्रयाग | त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार खर्च और उससे जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के आदेशानुसार जनपद रुद्रप्रयाग में भी चुनावी व्यय और प्रचार सामग्री की सघन जांच शुरू कर दी गई है।
प्रत्याशियों को रखना होगा प्रचार खर्च का विस्तृत लेखा-जोखा
निर्वाचन आयोग द्वारा 19 जून 2025 को जारी निर्देशों के तहत प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के दौरान होने वाले समस्त खर्च का सभी विवरण विधिवत रिकॉर्ड करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्याशियों द्वारा किए गए सभी खर्चों की जांच और सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्रत्याशी को अपना व्यय लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। पारदर्शिता बनाए रखने हेतु किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या छिपाव को गंभीरता से लिया जाएगा।
पेड न्यूज, एडवर्टोरियल और मीडिया सर्वे पर पैनी नजर
आयोग ने खासतौर पर यह निर्देश दिया है कि प्रचार अभियान के दौरान पेड न्यूज (प्रायोजित समाचार), एडवर्टोरियल्स (विज्ञापन स्वरूप समाचार), और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित सर्वे जैसी गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। यदि कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक इस तरह की सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण कराता है, तो उसका मूल्यांकन कर संबंधित राशि चुनावी खर्च में जोड़ी जाएगी।
मीडिया मॉनिटरिंग सेल की हुई स्थापना
इन गतिविधियों की निगरानी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय, रुद्रप्रयाग में एक मीडिया मॉनिटरिंग सेल गठित की गई है। यह सेल समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं अन्य प्रचार माध्यमों पर कड़ी नजर रखेगा। यदि किसी माध्यम से नियम विरुद्ध प्रचार या पेड न्यूज का प्रसारण अथवा प्रकाशन पाया जाता है, तो इसकी जानकारी तुरंत राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों और मीडिया से सहयोग की अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों, मीडिया संस्थानों और सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे चुनाव आचार संहिता और आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करें और निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने में प्रशासन का सहयोग करें।