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शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म, मदद करने पर आरोपी के…

शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म, मदद करने पर आरोपी के…प्रभारी कोतवाल आशा बिष्ट ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी उमेश के खिलाफ धारा 376, 504 और एससी-एसटी एक्ट, जबकि दीपक के खिलाफ धारा 504 और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

अल्मोड़ा। बागेश्वर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी और उसका साथ देने वाले आरोपी के सगे भाई के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म और एससी-एसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार बीती चार जुलाई की रात पीड़िता की ओर को कोतवाली में तहरीर दी गई।

तहरीर के अनुसार भीड़ी गांव का युवक उमेश चंद्र तिवारी विगत 26 मई को क्षेत्र की एक अनुसूचित जाति की युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ हरिद्वार ले गया। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। करीब एक महीने तक वह युवती को साथ लेकर हरिद्वार में रहा।

इसी बीच उसका भाई दीपक तिवारी भी हरिद्वार पहुंच गया। 26 जून को दोनों भाई युवती को हरिद्वार छोड़ कर घर आ गए। युवती किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि उमेश ने पहले शादी का वादा किया था, अब मुकर रहा है।

दोनों भाइयों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते उसे धमकी दी। प्रभारी कोतवाल आशा बिष्ट ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी उमेश के खिलाफ धारा 376, 504 और एससी-एसटी एक्ट, जबकि दीपक के खिलाफ धारा 504 और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

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मामले की जांच की जा रही है। इधर, सीओ अंकित कंडारी ने बताया कि मामले में युवती के उम्र की प्रमाण पत्रों के आधार पर जांच की जाएगी। विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराओं में बढ़ोतरी भी की जा सकती है।


शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म, मदद करने पर आरोपी के...प्रभारी कोतवाल आशा बिष्ट ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी उमेश के खिलाफ धारा 376, 504 और एससी-एसटी एक्ट, जबकि दीपक के खिलाफ धारा 504 और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

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