उत्तर प्रदेश

योगी का बड़ा आदेश, अगर किया ये काम तो होगी जेल

गौरतलब है कि, इस एक्ट के तहत अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो उन्हें एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, जब यूपी सरकार ने इस तरह का फैसला दिया हो। ये कानून अधिकतम छह महीने के लिए लागू किया जा सकता है।

दिल्ली में किसान आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अगले छह महीने तक राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल नहीं की जा सकेगी। यूपी सरकार द्वारा पाबंदी का ये नियम राज्य सरकार के अधीन आने वाले विभागों, निगम प्राधिकरण पर लागू होगा।

इसे लेकर अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जिसमें राज्य में एस्मा एक्ट (एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट) लागू होने की बात की गई है।

गौरतलब है कि, इस एक्ट के तहत अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो उन्हें एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।

हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, जब यूपी सरकार ने इस तरह का फैसला दिया हो। ये कानून अधिकतम छह महीने के लिए लागू किया जा सकता है।


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