***
अपराधराष्ट्रीय समाचार

पति ने की थी पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या, पांच साल बाद…

पति ने की थी पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या, पांच साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा… कोर्ट ने अभियुक्त को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास, भादंवि की धारा 201 के तहत पांच साल कैद व दस हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

औरंगाबाद। दो शादी रचाने वाले शख्स ने पहली पत्नी से जी भर जाने पर पांच साल पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर शव को नहर किनारे फेंक कर ठिकाने लगा दिया था। इसी मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-3 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कैद की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया। हत्यारा पति अरविंद प्रजापति औरंगाबाद के सिमरा थानाक्षेत्र के चोरहा गांव का निवासी है। वह घटना के समय से ही जेल में बंद है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सिमरा थाना पुलिस को 23 नवंबर 2019 को सुबह सूचना मिली थी कि शिवपुर के पश्चिमी नहर पर एक अज्ञात महिला का शव धान के खेत में पड़ा है। इस सूचना पर सिमरा थाना पुलिस अवर निरीक्षक उमेश कुमार सिंह वरीय अधिकारियों को सूचना देकर मामले के सत्यापन के लिए मौके पर पहुंचे।

उन्होंने बताया कि वहां स्थानीय सरपंच और अन्य लोगों ने शव की पहचान चोरहा निवासी अरविंद प्रजापति की पत्नी पूजा देवी के रूप में की। मौके पर उन्हें यह भी जानकारी मिली कि अरविंद ने दो शादियां की हैं और मृतका पूजा उसकी पहली पत्नी थी। मामले की तात्कालिक जांच में यह पता चला कि अरविंद ने ही किसी अन्यत्र स्थान पर पत्नी की गमछे से गला दबाकर हत्या की और शव को शिवपुर पश्चिमी नहर के पास फेंक दिया।

इसके बाद मामले के सूचक के बतौर उन्हीं के बयान पर सिमरा थाना में प्राथमिकी संख्या-47/19 दर्ज की गई। साथ ही उन्होंने मृतका के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी मामले के ट्रायल एसटीआर-62/24 में कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन आरोपी अरविंद प्रजापति को सजा सुनाई।

कोर्ट ने अभियुक्त को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास, भादंवि की धारा 201 के तहत पांच साल कैद व दस हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके पूर्व न्यायालय ने आरोपी को छह अगस्त को दोषी ठहराया था और कोर्ट ने आज उसे सजा सुनाई।

सैलून पर युवकों के बीच में चली कैंची, एक की मौत व दो घायल


पति ने की थी पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या, पांच साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा... कोर्ट ने अभियुक्त को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास, भादंवि की धारा 201 के तहत पांच साल कैद व दस हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

Devbhoomi Samachar

देवभूमि समाचार में इंटरनेट के माध्यम से पत्रकार और लेखकों की लेखनी को समाचार के रूप में जनता के सामने प्रकाशित एवं प्रसारित किया जा रहा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights