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दोस्त की हत्या कर शव गटर में छिपाया, हत्यारे पति-पत्नी और साले को उम्रकैद… उसने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दो दिन बाद घर से बदबू आने पर संदेह हुआ तो बृजेंद्र ने मोहल्ले वालोंं की मदद से लउवा के घर का ताला तोड़ दिया। गटर के पास की मिट्टी ताजी खुदी होने पर शक हुआ। लैट्रीन का गटर तोड़कर देखा तो बड़के की लाश पड़ी थी।
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कानपुर। अवैध संबंधों के शक में दोस्त की हत्या कर लाश को अपने ही घर के गटर में छिपा देने वाले पति-पत्नी व साले को जिला जज प्रदीप कुमार सिंह ने उम्रकैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के परिजनों को मिलेगी। कल्याणपुर के बारा सिरोही का रहने वाला बड़के उर्फ गुलशन क्षेत्र के ही लउवा उर्फ विश्वनाथ के साथ पुताई करता था।
बड़के का लउवा के घर आना-जाना हुआ तो वह लउवा की पत्नी सोनी से बातचीत करने लगा। 29 अप्रैल 2019 को लउवा ने फोन कर बड़के को घर बुलाया। अवैध संबंधों के शक पर अपने साले नमन उर्फ अनिकेत के साथ बैठकर शराब पिलाई और फिर डंडे व बर्फ काटने वाले कटर से उसकी हत्या कर दी। शव के हाथ-पैर बांधकर अपने ही घर के गटर में डालकर भाग निकले। बड़के के घर न लौटने पर भाई बृजेंद्र कुमार ढूंढने लउवा के घर गया तो वहां ताला बंद मिला।
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उसने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दो दिन बाद घर से बदबू आने पर संदेह हुआ तो बृजेंद्र ने मोहल्ले वालोंं की मदद से लउवा के घर का ताला तोड़ दिया। गटर के पास की मिट्टी ताजी खुदी होने पर शक हुआ। लैट्रीन का गटर तोड़कर देखा तो बड़के की लाश पड़ी थी। बृजेंद्र ने लउवा, उसकी पत्नी सोनी व साले नमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडिशनल डीजीसी ओंकार नाथ वर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से मृतक के भाई-बहन समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।








