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दुष्कर्म के मामले में बाल अपचारी को 20 साल की कैद… अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए बाल अपचारी को दोषी करार दिया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश नागर ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की।
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अमरोहा। अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले बाल अपचारी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में दो अन्य बाल अपचारी आरोपितों के मुकदमे की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में हुई थी। जहां से उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी किया जा चुका है।
यह मामला देहात थानाक्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाले किसान की 14 वर्षीय बेटी 2 अगस्त 2020 की दोपहर एक बजे घर के सामने स्थित सरकारी नल से पानी लेने गई थी। वहां मौजूद गांव के ही किशोर ने अपने दो हमउम्र साथियों के साथ किशोरी को इशारा कर बुला लिया था तथा पास स्थित खाली मकान में ले गए। जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। काफी देर होने के बाद भी किशोरी घर नहीं पहुंची तो स्वजन ने तलाश शुरू कर दी थी। स्वजन को आता देख तीनों किशोर भाग गए थे।
फिलहाल तीनों बाल अपचारी जमानत पर बाहर थे। इस मामले में दो बाल अपचारियों की उम्र 14 साल होने के कारण उनके मुकदमे की फाइल किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दी गई थी। जहां किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोनों को साक्ष्य के अभाव में पूर्व में बरी किया जा चुका है। जबकि तीसरे बाल अपचारी की उम्र 17 साल थी, लिहाजा उसका मुकदमा अपर सत्रन्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट प्रथम डा. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था।
मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए बाल अपचारी को दोषी करार दिया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश नागर ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने बाल अपचारी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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