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तीन तलाक पर केंद्र का हलफनामा, कहा-महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा में मिली मदद… सरकार ने तर्क दिया कि कानून में दंडात्मक प्रावधानों की कमी के कारण तीन तलाक के पीड़ितों के पास पुलिस की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जहां कानूनी दंड के अभाव के कारण उनके पतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
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सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में तर्क दिया कि ‘तीन तलाक’ की प्रथा विवाह की सामाजिक संस्था के लिए घातक है और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बहुत दयनीय बनाती है। केंद्र सरकार ने तत्काल तीन तलाक को अपराध मानने वाले अपने 2019 कानून का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है।
हलफनामे में कहा गया है कि 2019 अधिनियम लैंगिक न्याय और विवाहित मुस्लिम महिलाओं की लैंगिक समानता के बड़े संवैधानिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने में मदद करता है और उनके गैर-भेदभाव और सशक्तिकरण के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने में मदद करता है। हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि शायरा बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के बावजूद, जिसने तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को खारिज कर दिया था, कुछ मुसलमानों के बीच यह प्रथा जारी है।
सरकार ने तर्क दिया कि कानून में दंडात्मक प्रावधानों की कमी के कारण तीन तलाक के पीड़ितों के पास पुलिस की मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जहां कानूनी दंड के अभाव के कारण उनके पतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसे रोकने के लिए कड़े (कानूनी) प्रावधानों की तत्काल आवश्यकता थी।
सरकार का हलफनामा उस याचिका के जवाब में था जिसमें दलील दी गई थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ‘तीन तलाक’ की प्रथा को अमान्य कर दिया है, इसलिए इसे अपराध घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। मूल हलफनामा इस महीने की शुरुआत में समस्त केरल जमियथुल उलेमा द्वारा दायर किया गया था, जो खुद को “प्रख्यात सुन्नी विद्वानों का एक संघ” बताता है। अन्य बिंदुओं के अलावा, याचिकाकर्ता ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक बताया।
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