काल्पनिक वेतन वृद्धि दिये जाने की मांग
काल्पनिक वेतन वृद्धि दिये जाने की मांग… जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को लागू कर दिया है तब फिर राजस्थान सरकार क्यों कानून के नियमों की अनदेखी कर रही हैं। वह भी जनहित को ध्यान में रखते हुए 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले समस्त कर्मचारियों को… #विशेष संवाददाता सुनील कुमार माथुर
जोधपुर। एक ही देश में दौहरे कानूनों की मार देश के ही सेवानिवृत्त कर्मचारी भोग रहे हैं। सरकार एक ओर समानता की बात करती हैं, वही दूसरी ओर अपनी ढपली अपना राग अपना कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके हक से वंचित कर रही है जिसके चलते सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक कठिनाईयों के दौर से गुजर रहे हैं।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 2008 छठे वेतन आयोग के अनुसार सरकार के समस्त कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में समरूपता रखते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 निश्चित की गई थी । 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ इसलिए नहीं दिया जा रहा है चूंकि वे 1 जुलाई को राजकीय सेवा में नहीं है।
इस संबंध में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि दिये जाने बाबत न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की व सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 11 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में फैसला भी कर दिया। लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया।
न्यायालय ध्दारा पारित निर्णयों की अनुपालना में केवल जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है ऐसे 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाकर पेंशन Refix की जायेगी एवं अंतर मासिक पेंशन एरियर राशि का नकद लाभ 11 अप्रैल 2023 अथवा सेवानिवृत्ति दिनांक जो भी बाद में हो से देय होगा।
इसके अलावा अन्य कोई लाभ यथा ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान देय नही होगा और इधर राजस्थान सरकार यही रट लगा रही है कि केन्द्र सरकार इस बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जून 2024 को केबिनेट मंत्री मंडल की बैठक में कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के हित में एक बडा फैसला लिया है कि 30 जून व 31 दिसम्बर को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को अब 1 जुलाई व 1 जनवरी का काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया दिया जायेगा।
जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को लागू कर दिया है तब फिर राजस्थान सरकार क्यों कानून के नियमों की अनदेखी कर रही हैं। वह भी जनहित को ध्यान में रखते हुए 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले समस्त कर्मचारियों को न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाये।
Right