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अपराधउत्तराखण्ड समाचार

भाजपा नेता के बेटे के हत्यारे को उम्रकैद, ट्रक से कुचलकर मार डाला

भाजपा नेता के बेटे के हत्यारे को उम्रकैद, ट्रक से कुचलकर मार डाला… सात दिसंबर 2016 को मनोज ने संदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने संदीप की गिरफ्तारी की थी और हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश आर्या की अदालत में हुई थी।

ऊधम सिंह नगर। रुद्रपुर में भाजपा नेता के बेटे की ट्रक से कुचलकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 71 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार छह दिसंबर 2016 को मनोज चौधरी अपनी मां कृष्णा देवी, पिता नानक सिंह और भाई उपेंद्र चौधरी के साढ़े नौ साल के बेटे उत्कर्ष के साथ भूरारानी स्थित फूड्स कंपनी में गए थे।

वे कंपनी के बगल में स्थित डेयरी पर खड़े होकर बात कर रहे थे। इस दौरान वहां फूड्स कंपनी का असिस्टेंट अकाउंटेंट संदीप राव निवासी सोढ़ी काॅलोनी बिलासपुर पहुंचा था। मनोज ने संदीप से कंपनी में गबन किए रुपये तय तारीख तक जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने रुपये नहीं देने पर केस दर्ज कराकर जेल भेजने की बात कही थी।

इससे गुस्से में आए संदीप ने कंपनी में खड़ा ट्रक स्टार्ट किया और वहां खड़े मनोज सहित पूरे परिवार पर चढ़ाने की कोशिश की। ट्रक की चपेट में आकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेेंद्र चौधरी के बेटे उत्कर्ष की मौत हो गई थी, जबकि मां कृष्णा देवी घायल हो गई थी।

सात दिसंबर 2016 को मनोज ने संदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने संदीप की गिरफ्तारी की थी और हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश आर्या की अदालत में हुई थी। अधिवक्ता ने अदालत में 14 गवाह और साक्ष्य पेश कर संदीप पर दोष सिद्ध कर दिया। अदालत ने संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 71 हजार का जुर्माना लगाया है।

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भाजपा नेता के बेटे के हत्यारे को उम्रकैद, ट्रक से कुचलकर मार डाला... सात दिसंबर 2016 को मनोज ने संदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने संदीप की गिरफ्तारी की थी और हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश आर्या की अदालत में हुई थी।

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